हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। GRAP-3 पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली-NCR क्षेत्र के स्कूलों में 5वीं तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने का फैसला लिया जा सकता है।
इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की पावर दी गई है।
शिक्षा निदेशालय ने जारी किया लेटर
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के DC को पत्र जारी कर कहा है कि दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में, 5वीं तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कराई जाए।
यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा।

लेटर की 4 अहम बातें:
- DC को मिली स्वतंत्रता:
हरियाणा के दिल्ली-NCR जिलों में DC स्थानीय AQI के आधार पर फैसला लेंगे कि स्कूल बंद करने हैं या नहीं। - ऑनलाइन क्लास की अनुमति:
शिक्षक बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड अपनाएं। - शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का अलग मूल्यांकन:
हर जिले में AQI अलग है, इसलिए DC को शहरी और ग्रामीण इलाकों की स्थिति देखकर फैसला लेना होगा। - रिपोर्ट एकेडमिक हरियाणा को भेजनी होगी:
जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी एकेडमिक हरियाणा पोर्टल पर साझा करनी होगी।
दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 पाबंदियां लागू की हैं।
यह पाबंदियां तब लागू होती हैं जब AQI 400 से ऊपर चला जाता है। अब NCR में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त रोक लगा दी गई है।
केवल राष्ट्रीय महत्व और आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स को ही छूट दी गई है।
