हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों—जैसे अनुकंपा नियुक्ति, त्यागपत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई और तबादला/पोस्टिंग—के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को एक आधिकारिक पत्र भेजा है।
2018 के बाद नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों पर नए नियम लागू
लेटर के अनुसार 28 मार्च 2018 या उसके बाद नियुक्त हुए सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों पर हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 के नियम पूरी तरह लागू होंगे।
इसके साथ ही, 21 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन में मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को इन कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित किया गया है। सरकार ने नई गाइडलाइन में इस बात को दोहराया है।
अनुकंपा नियुक्ति, त्यागपत्र और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले HR निदेशालय को भेजे जाएंगे
सरकार ने स्पष्ट किया है कि—
- अनुकंपा नियुक्ति
- त्यागपत्र
- अनुशासनात्मक कार्यवाही
- तबादला या पोस्टिंग

से जुड़े सभी मामलों को मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक की भूमिका के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए मानव संसाधन निदेशालय को भेजा जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति 2019 के नियमों के तहत जांची जाएगी
सभी अनुकंपा नियुक्ति के मामले हरियाणा अनुकम्पा सहायता या नियुक्ति नियम, 2019 के तहत जांचे जाएंगे।
इन मामलों को —
- संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति
- एचएसएएस कैडर के अधिकारी द्वारा सत्यापन
के साथ HR निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा।
त्यागपत्र के केस विभागों से तुरंत भेजने के निर्देश
28 मार्च 2018 के बाद नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों के त्यागपत्र मामले संबंधित विभागों या नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम से शीघ्र भेजे जाएंगे।
अनुशासनात्मक मामलों में—
- सभी तथ्य
- प्रमाण
- संपूर्ण विवरण
- विभागीय संस्तुति
शामिल करना आवश्यक होगा।
