महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU) में महिला कर्मचारियों से पीरियड्स आने का सबूत मांगने और पैड की फोटो खिंचवाने के विवाद में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दो सेनेटरी सुपरवाइजरों विनोद हुड्डा और वीतेंद्र को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है, जबकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार श्याम सुंदर को सस्पेंड कर दिया गया है।
दोनों सुपरवाइजर हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत थे। अब इस मामले की जांच पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को सौंप दी गई है।
एमडीयू की इंटरनल कमेटी ने दी रिपोर्ट
महिला स्टाफ की शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंटरनल जांच कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस को भी रिपोर्ट का इंतजार है।
पीजीआई थाना एसएचओ रोशन लाल के अनुसार, रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बनेगी।
घटना का पूरा मामला
यह विवाद 26 अक्टूबर को तब हुआ जब एमडीयू में राज्यपाल असीम घोष के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। महिला कर्मचारियों ने सुपरवाइजर को बताया कि उन्हें पीरियड्स आए हैं, इसलिए वे काम नहीं कर सकतीं।
इस पर सुपरवाइजर ने कथित तौर पर उन्हें जांच करवाने और पैड की फोटो खिंचवाने को मजबूर किया और नौकरी से निकालने की धमकी दी।

महिला आयोग और छात्र संगठनों का हस्तक्षेप
शिकायत पर जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो मामला छात्र संगठनों और महिला आयोग तक पहुंचा।
हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एमडीयू प्रशासन और पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी।
एमडीयू की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई, उसमें तीन छात्र नेताओं पर मामला भड़काने का आरोप लगाया गया। आयोग ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए नई जांच रिपोर्ट दोबारा मांगी है।
छात्र संगठनों का आरोप
शहीद भगत सिंह छात्र संगठन के अध्यक्ष प्रदीप मोटा ने कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी के चार में से तीन सदस्यों पर पहले से छेड़छाड़ के आरोप हैं, जिससे जांच की विश्वसनीयता संदिग्ध है।
SIT जांच में जुटी
डीएसपी रवि खुंडिया की अध्यक्षता में गठित एसआईटी में पीजीआईएमएस और सिविल लाइन थाना प्रभारी शामिल हैं।
मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि इंटरनल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई तेज की जाएगी।
