दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए BS-III और BS-IV डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
दिल्ली-NCR में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए आज से BS-III और BS-IV डीजल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लागू हो गई है। केवल BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की संयुक्त टीमें सीमावर्ती इलाकों में जांच करेंगी।
हरियाणा की तरफ से आने वाले पुराने वाहनों को बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। हालांकि आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी और दवाइयों की ढुलाई करने वाले गैर BS-VI वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक छूट दी गई है।
गुरुग्राम के जिला परिवहन अधिकारी परमजीत चहल ने बताया कि यह प्रतिबंध दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के NCR जिलों में भी लागू कर दिया गया है। आदेश की सख्त निगरानी के लिए टीमें तैनात हैं।

सोनीपत पुलिस ने भी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई नए निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के तहत लिया गया है, क्योंकि पुराने इंजन वाले वाहन वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। NCR के लगभग 20% पुराने वाहनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
