पानीपत से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता की कोर्ट ने भांजे की हत्या की दोषी मौसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
चांदनीबाग थाना प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2021 में मृतक गोलू अपनी मौसी देवकी निवासी हरदोई (उत्तर प्रदेश) के साथ पानीपत में रह रहा था। 30 अक्तूबर 2021 को गोलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जब परिजनों को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने मौसी देवकी पर शक जताया।

पुलिस जांच में ऐसे कई सबूत मिले जिनसे यह साफ हो गया कि गोलू की हत्या उसकी मौसी देवकी ने ही की थी। इसके बाद चांदनी बाग थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और चार्जशीट दाखिल की।
करीब चार साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी देवकी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि — “मौसी का रिश्ता ममता और स्नेह का प्रतीक होता है, लेकिन आरोपी ने इस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है।”
