Thursday, April 2, 2026
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UHBVNL ने जारी किया आदेश: कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं जा सकेंगे

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय में नहीं जा सकेगा। यह आदेश निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लागू होगा।

मुख्य उद्देश्य

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य कार्यालय में कामकाज को सुचारू रखना और बिना अनुमति मुख्यालय आने वाले कर्मचारियों से उत्पन्न होने वाली भीड़ और व्यवधान को रोकना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी कर्मचारियों को यदि किसी अधिकारी से संपर्क करना है तो उन्हें टेलीफोन या ई-मेल का उपयोग करना होगा।

ऑर्डर में दिए गए प्रमुख निर्देश

  1. अनुमति लेना अनिवार्य
    कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे निजी मामलों या किसी अन्य समस्या के समाधान के लिए मुख्यालय या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने से पहले अनुमति अवश्य लें। इससे मिलने का सही समय तय किया जा सकेगा और लंबी प्रतीक्षा से बचा जा सकेगा।
  2. प्राथमिक समाधान स्थानीय स्तर पर
    कर्मचारी सबसे पहले अपने क्षेत्रीय एसडीओ, उप-विभागीय अधिकारी या कार्यालय प्रभारी के स्तर पर प्रयास करें ताकि समस्या का तुरंत समाधान हो सके।
  3. प्रॉपर चैनल का पालन
    किसी भी आवेदन या शिकायत के लिए निगम में पहले से निर्धारित चैनल (एसडीओ/एक्सईएन/एसई/सीई/सक्षम प्राधिकारी) को फॉलो करना अनिवार्य होगा। केवल उन मामलों में सीधे उच्च अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, जहां तत्काल समाधान की आवश्यकता हो।
  4. उच्च अधिकारी से मिलने की अनुमति
    यदि मामला पहले ही एक स्तर पर उठाया जा चुका है और अब उच्च अधिकारी के ध्यान की आवश्यकता है, तो कर्मचारी अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित करने के बाद ही अगली अथॉरिटी से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
  5. सामान्य मामलों में प्रत्यक्ष संपर्क न करें
    कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि नियमित मुद्दों के लिए बिना पूर्व सूचना मुख्यालय या वरिष्ठ अधिकारियों के पास सीधे न जाएं। इससे कार्यालय का कामकाज सुचारू रहेगा और सभी प्रस्तुतियां ठीक से दर्ज और संसाधित होंगी।

आपातकालीन परिस्थितियों में निर्देश

  1. तत्काल और संवेदनशील मामले
    आपात स्थिति में कर्मचारी सीधे संबंधित नियंत्रक अधिकारी से टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह का संचार उच्च अधिकारियों से मिलने की वैध अनुमति के रूप में मान्य होगा।
  2. सहयोग सुनिश्चित करना
    सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे कर्मचारियों द्वारा उठाए गए वास्तविक और अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करें।
  3. सख्ती से पालन
    ऑर्डर में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का अक्षरशः और पूरी भावना के साथ पालन किया जाना आवश्यक है।

परिणाम और महत्व

यह नया आदेश UHBVNL कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि कार्यालय में प्रभावी प्रबंधन और समय की बचत भी करेगा। इसके तहत कर्मचारी अपनी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर जल्दी हल कर सकेंगे, और केवल अत्यावश्यक मामलों में ही उच्च अधिकारियों से मिल सकेंगे।

साथ ही, यह आदेश कार्यालय में बिना अनुमति आने वाले कर्मचारियों की भीड़ और कार्य में व्यवधान को कम करने में मदद करेगा। इससे कार्यालय की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और उत्पादक बनेगी।

Sonu Baali
Sonu Baalihttp://khasharyananews.com
संस्थापक, खास हरियाणा न्यूज़- हरियाणा की ज़मीन से जुड़ा एक निष्पक्ष और ज़मीनी पत्रकार। पिछले 6+ वर्षों से जनता की आवाज़ को बिना किसी एजेंडे के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। देसी अंदाज़ और सच्ची पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। 🌐 khasharyana.com
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