Saturday, March 28, 2026
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हिसार में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार जुर्माना

हिसार जिले में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील जिंदल की कोर्ट ने आरोपी पड़ोसी को तीन साल कैद की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत का यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख को दर्शाता है।

नवंबर 2021 का मामला, पीड़िता की मां ने की थी शिकायत

यह मामला 16 नवंबर 2021 का है, जब हिसार जिले में एक 13 साल की किशोरी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान उसकी जेठानी ने घर आकर बताया कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति लड़की को अपने घर ले गया है, जो परिवार का दूर का रिश्तेदार भी था और पीड़िता उसे दादा कहकर बुलाती थी।

इस सूचना के बाद पीड़िता की मां और जेठानी तुरंत पड़ोसी के घर पहुंचीं। वहां पहुंचकर उन्होंने लड़की को घबराई हुई और डरी-सहमी हुई हालत में पाया, जबकि आरोपी उन्हें देखते ही दीवार फांदकर फरार हो गया

बेटी ने बताई छेड़छाड़ की बात

घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसे कोई चीज दिलाने के बहाने घर बुलाया था। घर पहुंचने पर उसने बच्ची के साथ जबर्दस्ती छेड़छाड़ की।
यह सुनकर परिजनों ने तुरंत महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

पुलिस जांच के बाद आरोप सिद्ध हुआ

जांच के दौरान:

  • पीड़िता के बयान
  • मेडिकल रिपोर्ट
  • गवाहों के बयान
  • घटनास्थल की परिस्थितियाँ

ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का केस मजबूत किया।
पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर की।

कोर्ट ने माना—नाबालिग के साथ अपराध गंभीर, समाज में गलत संदेश

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न अत्यंत गंभीर अपराध है।
अदालत ने माना कि आरोपी का पीड़िता के परिवार से रिश्तेदारी का होना इस अपराध को और भी ज्यादा गंभीर बनाता है, क्योंकि भरोसे को तोड़ा गया।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि:

“ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इसलिए आरोपी को कड़ी सजा मिलना जरूरी है ताकि समाज में एक संदेश जाए कि नाबालिगों के साथ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

तीन साल कैद और 10 हजार का जुर्माना

अदालत ने आरोपी को:

  • 3 वर्ष का कठोर कारावास
  • 10,000 रुपए जुर्माना

की सजा सुनाई।

जुर्माना न भरने की स्थिति में सजा में अतिरिक्त अवधि जोड़ने का निर्देश भी दिया गया।
अदालत ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में न्यायिक व्यवस्था का दायित्व है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगे।

पीड़िता के परिवार ने फैसले को बताया न्याय की जीत

पीड़िता के परिजनों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए राहत का संदेश है जिनकी बेटियां ऐसे मामलों में न्याय की उम्मीद लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाती हैं।

Sonu Baali
Sonu Baalihttp://khasharyananews.com
संस्थापक, खास हरियाणा न्यूज़- हरियाणा की ज़मीन से जुड़ा एक निष्पक्ष और ज़मीनी पत्रकार। पिछले 6+ वर्षों से जनता की आवाज़ को बिना किसी एजेंडे के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। देसी अंदाज़ और सच्ची पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। 🌐 khasharyana.com
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