भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी सोनू को 10 वर्ष की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया। आरोपी ने 25 दिसंबर 2023 को लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर रेप किया था।
भिवानी जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी की गंभीर अपराध में भूमिका को ध्यान में रखा।

भिवानी की रहने वाली एक महिला ने थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 दिसंबर 2023 को उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर घर से ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी की पहचान दिनोद रोड, दुर्गा कॉलोनी निवासी सोनू के रूप में हुई है। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 और 34 के तहत 5 वर्ष कैद व 10 हजार जुर्माना, तथा धारा 366 और 34 के तहत 5 वर्ष कैद व 10 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
